विकलांग पेंशन योजना 2021 | Up viklang Pension Yojana 2021
उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है. यह खुशखबरी उन लोगों के लिए है. जो शारीरिक रूप से विकलांग है. जो अपने आप कुछ नहीं कर सकते है. वह दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं.
विकलांग लोगों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहना नहीं होगा. क्योंकि सरकार ने वह इन लोगों के लिए विकलांग पेंशन योजना शुरू की है. इस योजना के तहत वह विकलांग लोगों को ₹500 महीना की पेंशन दी जाएगी.जिससे वह अपना खर्च वह आराम से खुद उठा सकते हैं.
विकलांग पेंशन योजना कैसे प्राप्त करें
आप काफी लोगों का यह सवाल होगा. कि विकलांग पेंशन योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं. इसमें कैसे क्या होगा. इसमें क्या क्या दस्तावेज लगेंगे. इन सब की पूरी जानकारी हम इस पोस्ट में देने वाले है. इस पोस्ट को बस आप आगे पढ़ते रहें.
विकलांग पेंशन की योग्यता
विकलांग पेंशन पाने के लिए आपको कुछ योगिताओं को पूरा करना होगा. तो आइए जानते हैं.
- विकलांग पेंशन के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए.
- विकलांग व्यक्ति के पास मूल निवास होना जरूरी है.
- विकलांगता 40 % से अधिक होनी जरूरी है.
- विकलांग व्यक्ति की मासिक आय ₹1000 से कम और अगर दोनों पति-पत्नी है तो वह 1500 रूपये से कम होनी चाहिए.
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज
- विकलांग प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- आयु प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन आवेदन कैसे करें.
विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आपको ऑफिशियल साइट से विकलांग पेंशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा. और उसे भरना होगा.
आप फॉर्म को जिला विकलांग कल्याण अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं.
भुगतान प्रक्रिया
विकलांग पेंशन लाभार्थी के सीधे खाते में भेजी जाएगी. यह प्रतिवर्ष दो किस्तों में आएगी. पहला किस्त सितम्बर में और दूसरी अक्टूबर से मार्च में भेजी जाएगी.
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